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ससुर की करंट लगाकर हत्या, बहू और प्रेमी को उम्रकैद; अंतिम संस्कार से पहले खुला राज

बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में ससुर की हत्या के मामले में एडीजे कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस मामले में बहू और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर बिजली का करंट लगाकर हत्या करने और वारदात को छिपाने की कोशिश करने का आरोप है।

मामला डौंडीलोहारा थाना क्षेत्र के खड़ेनाडी गांव का है। मृतक की पहचान मनोहर निर्मलकर के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, 16 जुलाई 2025 को मनोहर की संदिग्ध मौत के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घाट ले जाया गया था। चेहरे और माथे पर चोट के निशान देखकर ग्रामीणों ने किसी घटना की आशंका जताई और इसकी जानकारी पुलिस को दे दी।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकला हत्या
सूचना मिलते ही डौंडीलोहारा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में मामला सामान्य मौत का नहीं, बल्कि हत्या का सामने आया। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज की और हत्या के आरोप में मृतक की बहू गीता बाई निर्मलकर (30 वर्ष), पति गौकरण निर्मलकर, निवासी ग्राम खड़ेनाडीही और उसके प्रेमी हारमोनियम शिक्षक लेखराम निषाद (25 वर्ष) निवासी ग्राम बड़गांव को गिरफ्तार किया।

अवैध संबंध में रोड़ा बनने पर उतारा मौत के घाट
बताया जा रहा है कि लेखराम गीता को हारमोनियम सिखाने उसके घर आता था। इन दोनों के अवैध संबंध की जानकारी मनोहर को लग गई थी, जिसका उसने विरोध भी किया था। इसके बाद लेखराम और और गीता ने उसे रास्ते से हटाने के लिए हत्या की साजिश रची। प्लानिंग के तहत 16 जुलाई 2025 की रात जब मनोहर सो रहा था, तो उन्होंने उसके बिस्तर पर करंट लगाकर मार डाला।

हत्या के बाद लोगों को किया गुमराह
जांच में सामने आया कि बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ससुर की बिजली का करंट लगाकर हत्या कर दी थी। हत्या की घटना को छिपाने के लिए आरोपियों ने मृतक के चेहरे पर लगी चोट को साइकिल से गिरने का नतीजा बताया और चोट पर हल्दी, गुलाल, तेल लगा दिया। इसके बाद शव का अंतिम संस्कार करने की तैयारी की गई, लेकिन ग्रामीणों के संदेह ने पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया।

कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जिसके बाद ज्यूडिशियल रिमांड में भेज दिया था। अब इस मामले में एडीजे कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के इस फैसले के बाद यह मामला जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है।

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