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कोरबा में गर्लफ्रेंड से रेप कर सीने पर 51 बार पेचकस गोदा

कोरबा. छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड से रेप किया। फिर सीने पर पेचकस से 51 बार गोदकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी बॉयफ्रेंड को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। हत्या की वजह गर्लफ्रेंड का किसी दूसरे युवक से बात करना था। आरोपी बस कंडक्टर गुजरात से फ्लाइट लेकर छत्तीसगढ़ पहुंचा था। मामला सीएसईबी चौकी क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, घटना 24 दिसंबर 2022 की है। दरअसल, गर्लफ्रेंड (20) किसी दूसरी युवक से बातचीत करने लगी थी। जब इसकी भनक बॉयफ्रेंड को लगी तो उसने उसे मना किया। बावजूद वह उससे बातचीत करती रही। जिसके बाद बस कंडक्टर बॉयफ्रेंड भड़क गया। उसने हत्या की साजिश रची और मौका पाते ही गर्लफ्रेंड को मार डाला।

दरअसल, सहबान खान (30) गुजरात का रहने वाला है। वह जयपुर में किराया के मकान में रहता था और चिश्ती बस सर्विस का कंडक्टर था। बस कोरबा से जयपुर चलती थी। युवती मदनपुर क्षेत्र में पढ़ाई कर रही थी और बस में आना-जाना करती थी। कंडक्टर और युवती में दोस्ती हुई। जो कि धीरे-धीरे प्यार में बदल गई।

दूसरे युवक से बात करने लगी युवती
बॉयफ्रेंड ने शादी का मन बना लिया। इस बीच गर्लफ्रेंड किसी दूसरे युवक से बातचीत करने लगी। जब बॉयफ्रेंड को इसकी जानकारी लगी तो उसने उसे मना किया। यहां तक वह युवती के मां को कॉल कर धमकी देने लगा। आरोपी ने कहा अपनी बेटी को बात करने के लिए मना कर दो नहीं तो दोनों को मार दूंगा।

फ्लाइट से रायपुर पहुंचा बॉयफ्रेंड
24 दिसंबर को वह अहमदाबाद (गुजरात) से फ्लाइट का सफर तय कर रायपुर पहुंचा। रायपुर से कोरबा आया और होटल सलीम में रुका। मौका देखकर वह गर्लफ्रेंड के घर पहुंचा। जहां दोनों में जमकर विवाद हुआ। जिसके बाद उसने उसका रेप किया। फिर पेचकस से सीने पर 51 बार वार कर दिए। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद वह फ्लाइट से गुजरात भाग निकला।

भाई ने दी पुलिस को सूचना
वारदात के वक्त घर पर कोई नहीं था। जब युवती का भाई घर पहुंचा तो उसने बहन को खून से लथपथ देखा और पुलिस की सूचना दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो खून से सना सूजा, जूते, शर्ट, इयरफोन, कंडोम पैकेट सहित कई सबूत मिले। मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर सेल की मदद ली गई। डेढ़ महीने बाद आरोपी बॉयफ्रेंड को गुजरात से पकड़कर कोरबा लाया गया।

इन धाराओं के तहत सुनाई सजा
पूछताछ में आरोपी ने जुर्म स्वीकार किया। इस पूरे मामले में जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश जयदीप गर्ग की अदालत ने आरोपी को बीएनएस की धारा 376, 302 और SC/ST एक्ट की धारा 3(2)(W) के तहत दोषी पाया। कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास और 75 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त 18 माह कारावास भुगतना होगा।

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