नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक की डिग्री से संबंधित रिकॉर्ड की जांच करने का निर्देश देने के केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को रद कर दिया।
सीआईसी के आदेश को दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने चुनौती दी थी। डीयू ने 2017 में सीआईसी के उस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें 1978 में बीए प्रोग्राम पास करने वाले छात्रों के रिकॉर्ड की जांच की अनुमति दी गई थी, जब प्रधानमंत्री मोदी ने भी परीक्षा पास की थी।















