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एक चैन माउंटेन और 8 ट्रैक्टर जब्त : रेत भंडारण की दो अनुज्ञप्तियां निरस्त

रायपुर, 16 दिसंबर 2025. जांजगीर-चांपा जिले में अवैध रेत उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जिला प्रशासन द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर के निर्देशन में खनिज विभाग के जिला स्तरीय उड़नदस्ता दल एवं राजस्व अमले द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण कर एक चैन माउंटेन मशीन एवं आठ ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं।

खनिज अधिकारी ने बताया कि चांपा क्षेत्र में जांच के दौरान खनिज रेत के अवैध भंडारण स्थल से एक ट्रैक्टर (लोडर) तथा अवैध परिवहन में संलिप्त चार ट्रैक्टर पाए गए। अवैध भंडारण एवं परिवहन में संलिप्त पाए जाने पर उक्त वाहनों को खनिज नियमों के तहत जब्त किया गया है। इसी प्रकार ग्राम बरसपुर स्थित हसदेव नदी से खनिज रेत के अवैध उत्खनन में संलिप्त एक चैन माउंटेन मशीन को जब्त कर सील किया गया है। इसके अतिरिक्त तहसील बलौदा क्षेत्र में अवैध रेत परिवहन करते पाए जाने पर तीन ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों एवं वाहनों के विरुद्ध खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 से 23(ख) के तहत कार्रवाई की जा रही है।

गौरतलब है कि जिले के बम्हनीडीह क्षेत्रांतर्गत के ग्राम अमोदी में मेसर्स आर.बी. कंस्ट्रक्शन को स्वीकृत गौण खनिज रेत की अस्थायी भंडारण अनुज्ञप्ति को बार-बार नियमों के उल्लंघन किए जाने पर निरस्त किया गया है। ग्राम बम्हनीडीह में ही मेसर्स बाबा सिद्धेश्वर कंस्ट्रक्शन के पक्ष में स्वीकृत खनिज रेत की अस्थायी भंडारण अनुज्ञप्ति को भी अनियमितता, भंडारण नियमों का उल्लंघन तथा कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण निरस्त किया गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध आगे भी ऐसी सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

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