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त्योहारों से पहले उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, 375 चीजों पर घटेगा GST

नई दिल्ली। त्योहारों से पहले उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कहा है कि कंपनियों को जीएसटी दरों में कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों तक पहुंचाना होगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित निर्यातकों को राहत देने के लिए एक पैकेज पर भी काम कर रही है।

सीतारमण ने कहा कि जीएसटी सुधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर किए गए हैं और इनका मकसद आम आदमी, किसान और छोटे कारोबारियों तक फायदा पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि कई कंपनियां पहले ही कीमतें घटाने का एलान कर चुकी है। सरकार भी दामों पर नजर रख रही है और सांसदों को भी अपने क्षेत्रों में कीमतों पर निगरानी रखने को कहा गया है।

कब से लागू होंगी नई दरें?
नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। यह दिन नवरात्रि की शुरुआत है, जब देशभर में त्योहारों की खरीदारी तेज हो जाती है। वित्त मंत्री को उम्मीद है कि 375 वस्तुओं पर टैक्स कटौती से उपभोग और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

सीतारमण ने भरोसा दिलाया कि बार-बार टैक्स दरों में बदलाव नहीं किया जाएगा। हालांकि, कुछ विपक्षी शासित राज्यों ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में राजस्व नुकसान की आशंका जताई। इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि नुकसान केवल राज्यों को नहीं, बल्कि केंद्र को भी होता है। लेकिन जब लोगों की जेब में पैसा जाएगा, तो सरकार सिर्फ अपनी कमाई की चिंता नहीं कर सकती।

उपभोक्ताओं को होगी बचत
सीतारमण ने कहा कि इस बार ज्यादातर चीजें कम टैक्स दायरे में हैं और अब केवल 13 सामान ‘लग्जरी और सिन् गुड्स’ श्रेणी में बचे हैं। इससे टैक्स ढांचा सरल होगा और उपभोक्ताओं को बचत होगी।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टमस् (CBIC) के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि कंपनियों को तुरंत अपनी बिलिंग सिस्टम अपडेट करनी होगी, ताकि 22 सितंबर से नई दरें लागू हो सकें। उन्होंने साफ कहा कि कंपनियां फायदा अपने पास नहीं रखें, बल्कि ग्राहकों तक पहुंचाएं।

सरकार कर सकती है कार्रवाई
अगर कोई सेक्टर नियमों का पालन नहीं करता है, तो सरकार संबंधित उद्योग संगठनों से बातचीत पर कार्रवाई करेगी। खासकर बीमा और ऑटो सेक्टर को लेकर स्पष्टिकरण दिया गया है कि उन्हें जो बड़ी राहत मिली है, उसका पूरा फायदा ग्राहकों को देना होगा। वहीं सिगरेट, पान मसाला और तंबाकू जैसे ‘सिन् गुड्स’ पर टैक्स बोझ घटने वाला नहीं है।

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