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Cg latest news:जग्गी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का सख्त , अमित जोगी को राहत नहीं, दोनों मामले एक साथ; इतने तारीख होगी को अहम सुनवाई

छत्तीसगढ़ के चर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली तारीख 23 अप्रैल तय की है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में दायर एसएलपी और हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील को एक साथ टैग कर दिया है, यानी अब दोनों मामलों पर संयुक्त सुनवाई होगी।

सुनवाई के बाद अमित जोगी ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च 2026 के लीव टू अपील आदेश के खिलाफ उनकी एसएलपी और 2 अप्रैल 2026 के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील—दोनों को साथ जोड़ दिया है। अब इन पर 23 अप्रैल को एक साथ सुनवाई होगी।

उन्होंने अपनी कानूनी टीम का भी आभार जताया। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी, विवेक तन्खा, सिद्धार्थ दवे और शशांक गर्ग कोर्ट में मौजूद रहे।

सजा के खिलाफ पहुंचा मामला सुप्रीम कोर्ट करीब 23 साल पुराने इस मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने अमित जोगी को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सजा रद्द करने की मांग की है। उनका कहना है कि हाईकोर्ट ने बिना उनकी पूरी बात सुने सिर्फ 40 मिनट में फैसला सुना दिया, जो उनके साथ अन्याय है।

2003 में हुई थी हत्या गौरतलब है कि 4 जून 2003 को एनसीपी नेता रामावतार जग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने 31 लोगों को आरोपी बनाया था। बाद में दो आरोपी सरकारी गवाह बन गए थे। बाकी 28 लोगों को दोषी ठहराया गया, जबकि अमित जोगी को पहले बरी कर दिया गया था।

अमित जोगी के बरी होने के खिलाफ रामावतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसके बाद यह मामला फिर से सुर्खियों में आया है।

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