बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ दायर चुनाव याचिका के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में नए बिंदु जोड़ने की मांग को लेकर भूपेश बघेल की ओर से प्रस्तुत आवेदन पर अदालत ने अपना आदेश जारी करते हुए उसे खारिज कर दिया है।
बता दें कि इस आवेदन पर अदालत ने बीते दिनों अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब आदेश जारी होने के बाद मामले में आगे की सुनवाई के लिए 3 नवंबर की तारीख तय की गई है। चुनाव याचिका से जुड़े इस मामले में अगली सुनवाई के दौरान आगे की कानूनी प्रक्रिया पर नजर रहेगी।
दरअसल, विजय बघेल ने 2023 के पाटन विधानसभा चुनाव को लेकर भूपेश बघेल के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी। विजय बघेल ने आरोप लगाया कि भूपेश बघेल ने मतदान से पहले लागू 48 घंटे की प्रचार-निषेध अवधि के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में रैली निकाली और उन्होंने उनका चुनाव रद्द करने का अनुरोध किया। इस याचिका को लेकर भूपेश बघेल की ओर से आपत्ति लगाई गई थी। इसमें तर्क दिया गया था कि चुनाव याचिका निर्धारित समय-सीमा के बाद दायर की गई है। इस आवेदन पर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान विजय बघेल की गवाही की प्रक्रिया भी प्रभावित हुई थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भूपेश बघेल की ओर से इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब मामला हाईकोर्ट में चल रहा है।














